अच्छी खबर: पौड़ी गढ़वाल में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ
पौड़ी गढ़वाल/लोक संस्कृति
प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा रिक्त पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है।
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की भर्ती हेतु विज्ञप्ति के क्रम में शासनादेश संख्या-341670/XXIV-A-1/2025-12983/2022 दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रदान की अनुमति के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं संशोधित सेवा नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक), ग्रेड-III (वेतनमान 35400-112400 लेवल-6) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
नोट :
– 1. आर०टी०ई० मानकानुसार शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। दिव्यांगजन के श्रेणी का विवरण निम्नवत् है :-
1. Blindness and low vision (VI)2. Deaf and hard of hearing (HI) 3. Cerebral palsy, motor disability (LD)4. Intellectual disability, mental disability, multiple disability
2. उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगें।
3. सहायक अध्यापक प्राथमिक के विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के होंगे।
4. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2025 के नियम 15 (6) के अनुसार “ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग अन्तर्गत समान पद पर कार्यरत हैं. (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत है) वे समान पद पर (अर्थात राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर) पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।”
(ख) सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण तथा अन्य अर्हताऐं :-(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हों।
(2) आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 29, नवम्बर 2025 तक अभ्यर्थी का पूर्ण अहर्ताधारी होना आवश्यक है। उक्त तिथि के उपरान्त कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एल०एड०) (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में बी०टी०सी० के नाम से जाना जाता था)/चार वर्षीय बी०एल०एड० प्रशिक्षण / शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०)।
(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र, जो नियुक्ति हेतु पात्र हो, को सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे। जिस हेतु सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा । उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा- उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।
( 5) मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन संख्या 4961/2024 में पारित निर्णयादेश दिनांक 10-12-2024 के क्रम में बेहतर भविष्य के प्रयोजन (to make better their prospects and promotional avenues) हेतु एम०एच०आर०डी० के पत्र दिनांक 03-08-2017 के क्रम में 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एन०आई०ओ०एस० द्वारा दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से कराये गये सेवारत शिक्षक के रूप में डी०एल०एड० प्रशिक्षण।
(6) शासनादेश संख्या-163 दिनांक 04 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या-146837 दिनांक 16 अगस्त, 2023 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1-5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (UTET-I/CTET-1) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
(7) उक्तानुसार निर्धारित पदों पर विषय संयोजन व चयन प्रक्रिया “उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित-2025)” में निहित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
(ग) आवेदन की पात्रता :-
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :-
(1) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो।
(ii) अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। ( iii) उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-164 दिनांक 28.06.
2019द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य /वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019″ के प्राविधानानुसार आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, “जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नही हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड से बाहर निवासरत हैं, के स्वंय अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होगे।”
(घ) अभ्यर्थी की आयु-01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आय आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
(ङ) आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।
(च ) शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01 (11)/ वि०क०/2017 दिनांक 05-06-2023 द्वाराउत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों के पदों का पुनर्चिन्हांकन के प्राविधान लागू होंगे।
(छ) जो अभ्यर्थी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
(ज) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भको अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएगें। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
(झ) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो।


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