गैरसैंण में विधानसभा सत्र आज से, विपक्ष की सवालों से सरकार को घेरने की तैयारी

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आज से, विपक्ष के हंगामे के आसार

गैरसैंण/लोक संस्कृति

गैरसैंण में आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। सरकार करीब सात हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, जबकि सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।
आज पूर्वाहन 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।
विधानसभा सत्र के दौरान सुव्यवस्थित सफल एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए क्षेत्रांतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 लागू कर दी गई है।

(अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023)

 27 अक्टूबर, 2026 से स्थान भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विधानसभा सत्र-2026 का आयोजन किया जाना है। मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त विधानसभा सत्र के सफल, सुव्यवस्थित एवं शान्तिपूर्ण संचालन में विभिन्न संगठनों तथा समूहों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था को भंग होने की पूर्ण संभावना है। विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक उपाय किये जाने अन्यन्त आवश्यक है।
अतः मेरा समाधान हो गया है, कि विधानसभा सत्र-2026 के सुव्यवस्थित, सफल एवं शान्तिपूर्ण सम्पादनार्थ विधानसभा परिसर भराडीसैंण (गैरसैंण) के क्षेत्र में एवं दिवालीखाल सुरक्षा बैरियर भराडीसैंण हैलीपैड मोटर मार्ग को सम्मिलित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लगाया जाना नितान्त आवश्यक है, तथा प्रकरण की तात्कालिकता को मध्यनजर रखते हुए सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना सम्भव नही है। इसलिए मैं अबरार अहमद, परगना मजिस्ट्रेट, गैरसैंण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निषेधाज्ञा पारित करता हूँ-
1. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह किसी ऐसे उद्देश्य से एकत्रित नही होगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हों।
2. विधानसभा परिसर के क्षेत्र में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक साथ एक स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करने एवं सत्र में बाधा डालने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे।
3. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति / सूचना के जुलूस, झॉकी, जनसभा, प्रदर्शन इत्यादि नही करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ना तो किसी सुरक्षा बैरियर को कूदकर / फांद कर पार करने का प्रयास नही करेगा और ना ही सुरक्षा बैरियर को तोड़ने का प्रयास करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा विधानसभा परिसर के क्षेत्र में अथवा आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों यथा-लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग शान्ति भंग करने के उद्देश्य से कदापि नही करेगा।
6. किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों को विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार से अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर जाने की अनुमति नही होगी। यह प्रतिबन्ध सुरक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा।
7. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह आम जनमानस के आवागमन के मार्ग को अवरूद्ध नही करेगा और ना ही किसी अन्य को अवरूद्ध करने हेतु प्रेरित करेगा।
8. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक / पिस्टल आदि, विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब/पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा और न ही शान्ति भंग करने के उद्देश्य से प्रयोग करेगा।
9. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह ईट, पत्थर, रोडे अथवा फेंककर मारे जाने वाली वस्तुए एकत्रित नही करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा।
10. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह विधानसभा सत्र को बाधित करने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा।
11. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति नही पहुँचायेगा और न पहुँचाने का प्रयास करेगा।
12. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा।
13. शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह पास प्राप्त किये बिना प्रवेश नही करेगा।
14. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नही करेगा और न ही अवरोध उत्पन्न करने हेतु प्रेरित करेगा।
15. कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, या दल ऐसे कार्य नही करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो जिससे वर्ग वैमनस्य, असंतोष या द्वेष उत्पन्न हों।
16. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नही करेगा, न ही उत्प्रेरण करेगा और ना ही ऐसा कार्य किए जाने का षडयंत्र करेगा जिससे कि विधानसभा सत्र के संचालन के शांतिपूर्वक संपन्न होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।
17. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी के लिखित / मौखिक आदेशों का न तो उल्लंघन करेगा और ना ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।
18. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार का झूठी अफवाहों या खबरों को किसी भी माध्यम से प्रकाशित / प्रसारित नही करेगा और ना ही इसके प्रसारण में सहायक होगा जिससे आम जनता, विभिन्न वर्गो, संप्रदायों के साथ राग व द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शांति भंग होने की सम्भावना हो।
19. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से ऐसा प्रचार-प्रसार करेगा जिससे शान्ति भंग होने की संभावना हो।

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