बड़ी खबर : उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए अब 24 व 28 जुलाई को दो चरणों में होगी वोटिंग, 31 को मतगणना, जानिए पूरा शेड्यूल
देहरादून/लोक संस्कृति
काफी असमंजस के के बाद आखिरकार उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संशोधित अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने जारी कर दी है। अब राज्य के 12 जनपदों में पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को अलग-अलग विकासखंडों में मतदान होगा, जबकि 31 जुलाई को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
अधिसूचना (संशोधित) के अनुसार मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 400 (एम०बी०) वर्ष 2025 बिरेन्द्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा तद्विषयक अन्य रिट याचिकायें मा० न्यायालय में स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2025 होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-1242 दिनांक 24.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कार्यक्रम अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। उक्त स्थगन के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रकिया प्रारम्भ नहीं हो पायी थी एवं नाम निर्देशन पत्रों की बिकी भी रूक गई थी। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित ओदश दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्थगनादेश दिनांक 23.06.2025 को समाप्त कर दिया गया है और निर्वाचन प्रक्रिया को जिस स्थिति में रोकी गई थी, उसी स्थिति से प्रारम्भ करने के निर्देश भी इस आशय से दिये गये हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान की धारा 243-ट के कम में परीक्षण कर उक्त संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम जारी करे।
4. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों / स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।
5. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/ स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
6. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 30.06. 2025 से दिनांक 04.07.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 05.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
7. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा। मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर किया जायेगा।
8. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।
2. अतः “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-918/XII (1)/2025/86 (16)/2019 दिनांक 28 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।