उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर संशय बरकरारः 27 जून को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
नैनीताल/लोक संस्कृति
उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर अभी भी संशय बरकरार है। हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगाई गई रोक के बाद आज गुरुवार को भी आरक्षण रोस्टर के विरुद्ध सुनवाई के बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। अब इस मामले में शुक्रवार 27 जून को फिर सुनवाई होगी। उसके बाद ही किसी फैसले के आने की संभावना जताई जा रही है।
गुरुवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलेक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार के पक्ष की दलीलें सुनकर याचिकाकर्ताओं से आरक्षण के गलत निर्धारण से संबंधित विवरण पेश करने के लिए कहा।
महाधिवक्ता एसएल बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखा और कहा कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। 9 जून को जारी नियमावली का 14 जून को गजट नोटिफिकेशन हो गया था।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायतराज अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद 243टी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है, यह संवैधानिक बाध्यता है।
बहरहाल, इस मामले में अब शुक्रवार 27 जून को सुनवाई होगी। तब तक राज्य सरकार और पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए इंतजार करना होगा।
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