Dehradun : “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” का शुभारम्भ

Dehradun : “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” का शुभारम्भ

देहरादून/लोक संस्कृति

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांकः 17.10.2025 को दोपहर 1:30 बजे ऋषिपर्णा सभागार कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों एवं स्टेकहोल्डर व विभागों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” का शुभारम्भ किया गया। जिसमें गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” के अन्तर्गत 02 माह तक आयोजन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये है, जनपद स्तर पर अभियान गतिविधियाँ :-

1. ब्लॉक स्तर पर तम्बाकू के दुप्रभावों के सम्बन्ध में जन जागरूकता कार्यक्रम
2. 400 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त शैक्षिणक संस्थानों घोषित करना।
3. सोशल मीडिया जागरूकता गतिविधियों को बढाना।
4. 30 गावों तम्बाकू मुक्त घोषित करना।
5. जिला स्तरीय कार्यालयाध्यक्षों के साथ समन्वय कर कोटपा अधिनियम 2003 का प्रभावी क्रिन्वयन करना।
6. तम्बाकू नियंत्रण अभियान से जुड़े स्टेकहोल्डर विभाग के साथ प्रशिक्षण एवं सवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी स्टेकहोल्डर को उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य दात्यिव दिये गये।

1. श्रम विभाग- धारा 5 एवं धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही में सहयोग।

2. शिक्षा विभाग- तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान की मार्गदर्शिका के मानकानुसार शैक्षिक संस्थानों में कार्य कर तम्बाकू मुक्त घोषित करना।

3. पुलिस विभाग- इस अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अर्थदण्ड / चालान की कार्यवाही सम्पादित करना।

4. नगर निगम ऋषिकेश- तीर्थस्थल ऋषिकेश को धूम्रपान मुक्त घोषित करने में सहयोग प्रदान करना।

5. नगर निगम देहरदून / नगर पालिका मसूरी- ऋषिकेश की भॉति नगर निगम देहरादून में भी तम्बाकू वेन्टर लाईसंस की प्रक्रिया लागू किया जाना।

6. छावनी बोर्ड परिषद् – छावनी के क्षेत्रान्तर्गत समस्त पब्लिक पार्क एवं शैक्षिक संस्थानों में कोटपा अधिनियम 2003 का अनुपालन एवं तम्बाकू मुक्त किया जाना।

7. पंचायती राज – कोटपा एक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करना।

8. आबकारी विभाग – संचालित लिकर बार/विक्रय केन्द्रों/ सरकारी कैंटीन को कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही करना।

9. पर्यटन विभाग- जनपद के समस्त पर्यटक स्थल/होटल में कोटपा एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

10. खाद्य सुरक्षा विभाग- जनपद अंतर्गत रेस्टॉरेंट/ ढाबों/कँटीन/स्ट्रीट फूड प्वाइंट पर कोटपा का अनुपालन सुनिष्चित करवाना।

11. आई.सी.डी.एस. – समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में एवं आस-पास क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का प्रचार-प्रसार कर आंगनवाडी केन्द्र को तम्बाकू मुक्त करना।

12. राज्य कर विभाग- धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादन में सहयोग करना।

13. औषधि नियंत्रण विभाग- धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही को सम्पादित करने में सहयोग करना।

इस अवसर पर तंबाकू मुक्त अभियान में योगदान हेतु स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ एजूकेशन एंड रिसर्च द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी NHM डॉ निधि रावत को सम्मानित किया गया।

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